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अवैध शस्त्र बनाने के दोषी को 37 माह कैद
पीलीभीत।
Updated Fri, 10 Apr 2015 12:00 AM IST
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने अवैध शस्त्र बनाने के आरोपी
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कस्बा अमरिया निवासी रईस अहमद उर्फ भाईजान को दोषी पाकर तीन वर्ष एक माह की
कैद और दो हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
अभियोजन अधिकारी शमशाद हुसैन ने बताया कि 15 दिसंबर 2006 को रात आठ बजकर दस मिनट पर अमरिया पुलिस ग्राम सुकटिया बाग के पास चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाग में आरोपी रईस अहमद उर्फ भाईजान को अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों और 315 बोर के एक अवैध देशी तमंचे सहित बंदी बनाया। मौके से शस्त्र बनाने के लिए लोहे की नाले, नटबोल्ट, हथौड़ी, प्लास आदि भी बरामद हुए थे।
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। इस केस में दरोगा राधेश्याम पाठक सहित कई पुलिस कर्मी गवाह रहे। मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने आरोपी को तीन वर्ष एक माह की कैद और दो माह जुर्माना सुनाया।
अभियोजन अधिकारी शमशाद हुसैन ने बताया कि 15 दिसंबर 2006 को रात आठ बजकर दस मिनट पर अमरिया पुलिस ग्राम सुकटिया बाग के पास चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाग में आरोपी रईस अहमद उर्फ भाईजान को अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों और 315 बोर के एक अवैध देशी तमंचे सहित बंदी बनाया। मौके से शस्त्र बनाने के लिए लोहे की नाले, नटबोल्ट, हथौड़ी, प्लास आदि भी बरामद हुए थे।
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। इस केस में दरोगा राधेश्याम पाठक सहित कई पुलिस कर्मी गवाह रहे। मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने आरोपी को तीन वर्ष एक माह की कैद और दो माह जुर्माना सुनाया।