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हत्यारोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना
पीलीभीत।
Updated Sat, 28 Oct 2017 11:04 PM IST
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सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने सोहनलाल हत्याकांड के आरोपी राजेश को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 1500 रुपये जुर्माना सुनाया है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
गांव बिहारीपुर हीरा निवासी कलावती ने थाना दियूरियाकलां पर 15 मार्च 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार सुबह सात बजे उसके पति सोहनलाल पुत्रों के साथ खेत पर जा रहे थे। अभियुक्तों ने उन्हें मोटरसाइकिल से खींचकर गोली मार दी। उसके पुत्र सुनील व सुदेश पर भी हमला किया गया। वह अपनी पुत्री के साथ मौकेे पर पहुंची। तब आरोपी भाग गए। घटना के बारे में बताया गया कि मृतक सोहन लाल व उसके पुत्र ने आरोपियों के भाई की हत्या कर दी थी। आरोपी न्यायालय से दोषमुक्त हो गए थे। यही रंजिश थी। पुलिस ने मनोज, वीरपाल, प्रेमपाल व राजेश चारों सगे भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। साक्ष्य के दौरान पाया गया कि राजेश ने सोहनलाल की हत्या की है। पुलिस ने राजेश के पास से हत्या में प्रयुक्त शस्त्र भी बरामद किया। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद राजेश को आजीवन कारावास व 1500 रुपये जुर्माना सुनाया। जबकि अन्य तीनों आरोपियों मनोज, वीरपाल व प्रेमपाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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गांव बिहारीपुर हीरा निवासी कलावती ने थाना दियूरियाकलां पर 15 मार्च 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार सुबह सात बजे उसके पति सोहनलाल पुत्रों के साथ खेत पर जा रहे थे। अभियुक्तों ने उन्हें मोटरसाइकिल से खींचकर गोली मार दी। उसके पुत्र सुनील व सुदेश पर भी हमला किया गया। वह अपनी पुत्री के साथ मौकेे पर पहुंची। तब आरोपी भाग गए। घटना के बारे में बताया गया कि मृतक सोहन लाल व उसके पुत्र ने आरोपियों के भाई की हत्या कर दी थी। आरोपी न्यायालय से दोषमुक्त हो गए थे। यही रंजिश थी। पुलिस ने मनोज, वीरपाल, प्रेमपाल व राजेश चारों सगे भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। साक्ष्य के दौरान पाया गया कि राजेश ने सोहनलाल की हत्या की है। पुलिस ने राजेश के पास से हत्या में प्रयुक्त शस्त्र भी बरामद किया। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद राजेश को आजीवन कारावास व 1500 रुपये जुर्माना सुनाया। जबकि अन्य तीनों आरोपियों मनोज, वीरपाल व प्रेमपाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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