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गोविंद राना बलात्कार में दोषी हुए सिद्ध
पीलीभीत
Updated Mon, 15 Feb 2016 10:48 PM IST
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शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोपी गोविंद राना को अपर सत्र न्ययाधीश विनय कुमार ने दोषी ठहराया है। उसे जेल से तलब कर मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।
शहर कोतवाली के मोहल्ला खैरूल्ला शाह निवासी गोविंद राना के खिलाफ कोर्ट के आदेश से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके अनुसार एक दुकान पर काम करने वाली बालिका से गोविंद राना ने जान पहचान कर ली। बाद में शादी का झांसा देकर वर्ष 2013 से बलात्कार शुरू कर दिया। 17 फरवरी 2014 को उसकी मांग भरकर मंगलसूूत्र भी पहना दिया। 15 जून 2014 को शादी करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। प्रभारी डीसीजी काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने सरकारी पक्ष की पैरवी करते हुए गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने गोविंद राना को बलात्कार का दोषी पाया है। सजा कल मंगलवार 16 फरवरी को सुनाई जाएगी।
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शहर कोतवाली के मोहल्ला खैरूल्ला शाह निवासी गोविंद राना के खिलाफ कोर्ट के आदेश से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके अनुसार एक दुकान पर काम करने वाली बालिका से गोविंद राना ने जान पहचान कर ली। बाद में शादी का झांसा देकर वर्ष 2013 से बलात्कार शुरू कर दिया। 17 फरवरी 2014 को उसकी मांग भरकर मंगलसूूत्र भी पहना दिया। 15 जून 2014 को शादी करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। प्रभारी डीसीजी काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने सरकारी पक्ष की पैरवी करते हुए गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने गोविंद राना को बलात्कार का दोषी पाया है। सजा कल मंगलवार 16 फरवरी को सुनाई जाएगी।
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