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Hathras News: हादसे में बच्ची की मौत, दर्ज हुआ गैर इरादतन हत्या का केस
Thu, 10 Sep 2026 02:24 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:24 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
अलीगढ़ रोड स्थित गांव रुहेरी में स्कूल के बाहर मैक्स लोडर से कुचलकर आठ वर्षीय मासूम बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने हादसे की बजाय गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के अनुरूप जो धारा बनी, उसमें रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पिता का कहना है कि थाने पर उनसे तहरीर बदलवाई गई।
अलीगढ़ रोड स्थित गांव श्रीनगर निवासी संजय कुमार की आठ वर्षीय बेटी अनुष्का दो सितंबर की दोपहर स्कूल के बाहर खड़ी थी। इस दौरान तेज रफ्तार मैक्स बोलेरो लोडर ने उसे बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। लोगों के शोर मचाने के बावजूद चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और मौके से भाग निकला।
मृतका के पिता संजय कुमार का कहना है कि वह परिचित अधिवक्ता से तहरीर लिखवा कर ले गए थे, लेकिन कोतवाली पर मौजूद दरोगा ने मूल तहरीर को बदलवा दिया था। संजय के अनुसार दरोगा ने तर्क दिया था कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जमानत भी नहीं मिलेगी। बेटी के जाने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान थे, इसलिए जो दरोगा बोलते गए उनके भतीजे ने वह लिखकर दे दिया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। संजय ने कहा कि इसमें क्या गलत या क्या सही है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
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गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज
दर्ज एफआईआर में यह उल्लेख किया गया कि चालक को भली-भांति जानकारी थी कि पास में स्कूल है और बच्चों की छुट्टी का समय है। इसके बावजूद उसने तेज वाहन चलाते हुए बच्ची को पीछे से टक्कर मारी।
पोर्टल पर नहीं दिख रही एफआईआर
यौन अपराध के मामले में दर्ज होने वाली एफआईआर सीसीटीएनएस पर प्रदर्शित नहीं की जाती हैं, लेकिन बच्ची की मौत मामले में दर्ज एफआईआर गैर इरादतन हत्या में है। इसके बाद भी इसके सिटीजन पोर्टल पर न दिखने से पुलिस की मंशा पर संशय उठ रहा है।
नियमानुसार दी गई तहरीर के आधार पर ही रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इस मामले में भी जो तहरीर मिली होगी, उसी के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है। तहरीर बदलवाए जाने की शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई मामला आता है तो उसकी जांच कराई जाएगी।
-हिमांशु माथुर, सीओ सिटी
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अलीगढ़ रोड स्थित गांव श्रीनगर निवासी संजय कुमार की आठ वर्षीय बेटी अनुष्का दो सितंबर की दोपहर स्कूल के बाहर खड़ी थी। इस दौरान तेज रफ्तार मैक्स बोलेरो लोडर ने उसे बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। लोगों के शोर मचाने के बावजूद चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और मौके से भाग निकला।
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मृतका के पिता संजय कुमार का कहना है कि वह परिचित अधिवक्ता से तहरीर लिखवा कर ले गए थे, लेकिन कोतवाली पर मौजूद दरोगा ने मूल तहरीर को बदलवा दिया था। संजय के अनुसार दरोगा ने तर्क दिया था कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जमानत भी नहीं मिलेगी। बेटी के जाने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान थे, इसलिए जो दरोगा बोलते गए उनके भतीजे ने वह लिखकर दे दिया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। संजय ने कहा कि इसमें क्या गलत या क्या सही है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
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गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज
दर्ज एफआईआर में यह उल्लेख किया गया कि चालक को भली-भांति जानकारी थी कि पास में स्कूल है और बच्चों की छुट्टी का समय है। इसके बावजूद उसने तेज वाहन चलाते हुए बच्ची को पीछे से टक्कर मारी।
पोर्टल पर नहीं दिख रही एफआईआर
यौन अपराध के मामले में दर्ज होने वाली एफआईआर सीसीटीएनएस पर प्रदर्शित नहीं की जाती हैं, लेकिन बच्ची की मौत मामले में दर्ज एफआईआर गैर इरादतन हत्या में है। इसके बाद भी इसके सिटीजन पोर्टल पर न दिखने से पुलिस की मंशा पर संशय उठ रहा है।
नियमानुसार दी गई तहरीर के आधार पर ही रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इस मामले में भी जो तहरीर मिली होगी, उसी के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है। तहरीर बदलवाए जाने की शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई मामला आता है तो उसकी जांच कराई जाएगी।
-हिमांशु माथुर, सीओ सिटी