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दो भाइयों सहित चार को दो वर्ष कैद, जुर्माना
पीलीभीत।
Updated Sat, 16 May 2015 11:34 PM IST
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने मारपीट के मामले में दो
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भाइयों सहित चार आरोपियों को दोषी पाकर दो वर्ष कैद और प्रत्येक को 1500
रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला दियूरिया कोतवाली के गांव भगौतीपुर का है। थाने पर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 21 मार्च 2008 की रात्रि में रामचंद्र, मुन्नालाल, सर्वेश कुमार और दीनदयाल चरी काटकर ले जा रहे थे। वादी मुकदमा रइसुद्दीन ने मना किया इस पर रामचंद्र लाइसेंसी बंदूक व अन्य आरोपी पौनिया लाठी आदि लेकर आ गए और मारपीट शुरू कर दी। शोर पर उसका पुत्र सद्दाम बचाने आया तब उसे भी बांका मार दिया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी पाकर दो वर्ष कैद और प्रत्येक को 1500 रुपये जुर्माना सुनाया है।
मामला दियूरिया कोतवाली के गांव भगौतीपुर का है। थाने पर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 21 मार्च 2008 की रात्रि में रामचंद्र, मुन्नालाल, सर्वेश कुमार और दीनदयाल चरी काटकर ले जा रहे थे। वादी मुकदमा रइसुद्दीन ने मना किया इस पर रामचंद्र लाइसेंसी बंदूक व अन्य आरोपी पौनिया लाठी आदि लेकर आ गए और मारपीट शुरू कर दी। शोर पर उसका पुत्र सद्दाम बचाने आया तब उसे भी बांका मार दिया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी पाकर दो वर्ष कैद और प्रत्येक को 1500 रुपये जुर्माना सुनाया है।