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रेप के बाद बालिका की हत्या करने वाले को फांसी की सजा

Wed, 26 Sep 2018 10:28 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,पीलीभीत
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,पीलीभीत Updated Wed, 26 Sep 2018 10:28 PM IST
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Dead sentence for rapist of minor
court Order
11 वर्षीय बालिका से दरिंदगी और फिर उसकी हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार शुक्ला ने आरोपी रघुवीर को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। 
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माधोटांडा थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 22 फरवरी 2016 को सुबह सवा दस बजे थाना माधोटांडा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री शाम सात बजे घर से खाना खाकर निकली तो देर रात तक नहीं आई। काफी तलाशने पर खाली प्लॉट में सेमल के पेड़ के नीचे एक झाड़ी में बेटी की लाश पड़ी मिली। उसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कर शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। 
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जांच में खुलासा हुआ कि भैंरोकलां गांव निवासी रघुवीर बालिका को रुपये का लालच देकर बुलाता था। यह बात बालिका ने अपनी मां को भी बताई थी। रघुवीर ने दरिंदगी के बाद हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक घटना को छिपाने की कोशिश की थी। रघुवीर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सरकारी पक्ष ने छह गवाह अदालत में पेश किए। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार शुक्ला ने इसे जघन्यतम अपराध मानते हुए रघुवीर को मृत्युदंड और 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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