फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   दुष्कर्म के आरोपी को 18 साल की कैद, दस लाख जुर्माना

दुष्कर्म के आरोपी को 18 साल की कैद, दस लाख जुर्माना

Fri, 07 Dec 2018 06:59 PM IST
Updated Fri, 07 Dec 2018 06:59 PM IST
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपी को 18 साल की कैद, दस लाख जुर्माना
सत्र न्यायाधीश वीएस पटेल ने युवती से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी जहानाबाद थाने के गांव गौनेरीदान निवासी अजीम खां को दोषी पाकर 18 साल कैद और दस लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। वीडियो बनाने के आरोप में उसके दो सहयोगियों को आठ वर्ष कैद और आठ-आठ लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को छह लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जाएंगे।
विज्ञापन

शहर कोतवाली में पांच सितंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसके अनुसार थाना जहानाबाद के गांव गौनेरीदान निवासी अजीम खां ने एक युवक से दोस्ती की। बाद में उसकी बीसीए तृतीय वर्ष में पढ़ने वाली बहन को प्रेमजाल में फांस लिया। 17 मई 2013 को अजीम अपने एक साथी संग घर में घुस आया और युवती से उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। मोबाइल से वीडियो क्लिप उसके साथ आए युवक ने बनाई। वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देकर युवती को जबरन अपने साथ आने को विवश करते रहे। युवती से एक लाख रुपये और जेवर की मांग की गई। वीडियो क्लिप कंप्यूटर में डाउनलोड करने और इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी गई। रुपये न मिलने पर अजीम ने युवती की अश्लील वीडियो को डाउनलोड कर दुकानों और मित्रों में बांट दिया। गांव कंजानाथ पट्टी के अड्डे पर ग्राम वसंतापुर निवासी आसिफ की डाउनलोडिंग की दुकान है, उसने अश्लील वीडियो के प्रचार-प्रसार में अजीम की मदद की। गौनेरीदान गांव निवासी ह्देश उर्फ शाहिद ने मोबाइल से वीडियो क्लिप बनाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सात सितंबर 2013 को पुलिस ने अजीम और आसिफ को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से दो मोबाइल, अश्लील वीडियो की सीडी और क्लिप बरामद की गई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश वीएस पटेल ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अजीम को 18 साल कैद और दस लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। वीडियो बनाने के आरोपी आसिफ और ह्देश उर्फ शाहिद को आठ वर्ष कैद व आठ-आठ लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को छह लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रुप में अदा किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed