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पुलिस ने भेजी रिपोर्ट, कोर्ट से जारी हुआ संजीव का रिहाई आदेश
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बीसलपुर (पीलीभीत)। पुलिस के रिपोर्ट भेजने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने टीचर संजीव की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। इधर, इस पूरे मामले की सीओ बीसलपुर ने जांच शुरू कर दी है। ऐसे में लाइन हाजिर हुए तीनों सिपाहियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंगलवार को यूपी 100 की गाड़ी में बाइक की मामूली टक्कर लगने के बाद पुलिस ने अकौड़ा गांव निवासी टीचर संजीव को जेल भेज दिया था। इसके विरोध में बुधवार को विधायक रामसरन वर्मा के साथ ग्रामीण ने धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद संजीव से मारपीट करने के आरोपी तीनों सिपाही राहुल सिंह, आनंद कुमार और परमेंद्र कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया था। विधायक की मांग पर सीओ बीसलपुर ने संजीव को रिहा कराने का आश्वासन दिया था। सीओ बीसलपुर प्रवीण मलिक ने धारा 169 की रिपोर्ट बनाकर एसपी को भेजी। एसपी ने रिपोर्ट न्यायालय भेज दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने संजीव की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। उधर, सिपाहियों की मुश्किलें अभी भी बरकरार है। उन पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है।
संजीव की रिहाई के आदेश हो चुके हैं। इस मामले में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसे स्वीकार कर न्यायालय ने रिहाई आदेश जारी कर दिया। इस मामले में आरोपी तीनों सिपाहियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इसकी रिपोर्ट जल्द एसपी को भेजी जाएगी। अगर वे दोषी पाए गए तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
- प्रवीण मलिक, बीसलपुर सीओ
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संजीव की रिहाई के आदेश हो चुके हैं। इस मामले में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसे स्वीकार कर न्यायालय ने रिहाई आदेश जारी कर दिया। इस मामले में आरोपी तीनों सिपाहियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इसकी रिपोर्ट जल्द एसपी को भेजी जाएगी। अगर वे दोषी पाए गए तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
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- प्रवीण मलिक, बीसलपुर सीओ