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दुष्कर्म के आरोपी धर्मपाल की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 04 May 2019 11:45 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 04 May 2019 11:45 PM IST
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दुष्कर्म के आरोपी धर्मपाल की जमानत अर्जी खारिज
पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीएस पटेल ने दुष्कर्म के आरोपी थाना बरखेड़ा के गांव मधुपुरी निवासी धर्मपाल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मामला गंभीर पाकर खारिज कर दी है।
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बीसलपुर कोतवाली में नौ फरवरी, 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया कि एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले परिवार की युवती के साथ धर्मपाल ने सात फरवरी, 2019 की रात करीब 11 बजे दुष्कर्म किया। उसका साथी युवती का मुंह बंद किए रहा। आरोपी जेल में है। उसकी ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने दुष्कर्म को समाज विरोधी गंभीर अपराध बताते हुए जमानत देने का विरोध किया। मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीएस पटेल ने मामला गंभीर पाकर धर्मपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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आग लगाने के आरोपी को भी नहीं मिली जमानत
इधर, इसी न्यायालय ने छप्पर में आग लगाने के आरोपी पूरनपुर कोतवाली के गांव दिलावरपुर निवासी चिरौंजी लाल की जमानत अर्जी भी सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। गांव के कालिका प्रसाद ने 25 जनवरी 2019 को पूरनपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अनुसार दिन में 11 बजे चिरौंजीलाल ने अपने भाई के कहने पर भूसा का गूंगा और छप्पर में आग लगा दी। इससे एक भैंस और दो गाय भी जल गईं। पड़ोसी के मकान में भी आग लग गई। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीएस पटेल ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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