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सुनवाई के बाद एसडीएम ने 35 अतिक्रमणकारी पाए दोषी
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बीसलपुर। नगरपालिका की जमीन पर अवैध तरीके से मकान बनवाने वालों के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में नगरपालिका की ओर से वाद दायर किया गया था। सोमवार केे अंतिम सुनवाई में एसडीएम को 35 अतिक्रमणकारी दोषी मिले। इस पर सभी को एक माह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिए।
नगरपालिका के संपत्ति प्रभारी जकील खां ने बताया कि नगर के मोहल्ला दुर्गाप्रसाद, दुगीपुर बड़गवां और ग्यासपुर के 35 लोगों ने वर्ष 1996 में नगरपालिका की जमीनों पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से पक्के मकान बनवा लिए थे। उसके बाद से तैनात रहे नगरपालिका के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर पालिका की जमीन पर अतिक्रमण बरकरार रहा। एक वर्ष पूर्व पालिका के अधिकारियों ने एसडीएम कोर्ट में चार पीपी एक्ट के तहत वाद दायर कर दिया था। जिसकी अभी तक सुनवाई चलती रही। दोनों पक्षों के बयान भी हुए थे। एसडीएम ने सोमवार को मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए सभी 35 लोगों को अतिक्रमण का दोषी पाया। एसडीएम ने सभी को एक माह के भीतर हर हालत में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अतिक्रमणकारी एक माह के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, तो नगरपालिका जेसीबी से अतिक्रमण हटवा देगी और अतिक्रमण हटाने का खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। नगरपालिका के संपत्ति प्रभारी ने बताया कि एसडीएम का आदेश नगरपालिका को प्राप्त हो गया है और सभी अतिक्रमणकारियों को एक माह के भीतर हर हालत में अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं।
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नगरपालिका के संपत्ति प्रभारी जकील खां ने बताया कि नगर के मोहल्ला दुर्गाप्रसाद, दुगीपुर बड़गवां और ग्यासपुर के 35 लोगों ने वर्ष 1996 में नगरपालिका की जमीनों पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से पक्के मकान बनवा लिए थे। उसके बाद से तैनात रहे नगरपालिका के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर पालिका की जमीन पर अतिक्रमण बरकरार रहा। एक वर्ष पूर्व पालिका के अधिकारियों ने एसडीएम कोर्ट में चार पीपी एक्ट के तहत वाद दायर कर दिया था। जिसकी अभी तक सुनवाई चलती रही। दोनों पक्षों के बयान भी हुए थे। एसडीएम ने सोमवार को मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए सभी 35 लोगों को अतिक्रमण का दोषी पाया। एसडीएम ने सभी को एक माह के भीतर हर हालत में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अतिक्रमणकारी एक माह के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, तो नगरपालिका जेसीबी से अतिक्रमण हटवा देगी और अतिक्रमण हटाने का खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। नगरपालिका के संपत्ति प्रभारी ने बताया कि एसडीएम का आदेश नगरपालिका को प्राप्त हो गया है और सभी अतिक्रमणकारियों को एक माह के भीतर हर हालत में अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं।
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