Pilibhit News: सावन माह में जिलेभर में मीट बिक्री पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी एफआईआर
पीलीभीत जिले में सावन माह में मीट बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस-प्रशासन ने जिलेभर में मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध 30 जुलाई से 29 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
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पीलीभीत में कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन ने कांवड़ मार्गों समेत जिलेभर में मीट की दुकानों को पूरे सावन माह बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध 30 जुलाई से 29 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन कर चोरी-छिपे मीट बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसपी सुकीर्ति माधव ने सभी सीओ और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मीट कारोबारियों को नोटिस देकर प्रतिबंध की जानकारी दें और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। अधिकारियों को नियमित भ्रमण कर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, सावन माह में इस वर्ष चार सोमवार पड़ेंगे।
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कांवड़ मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज खाद्य सामग्री बेचने वाले ठेले और अस्थायी दुकानों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। एसपी सुकीर्ति माधव ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई व्यक्ति चोरी-छिपे मीट की बिक्री करता मिला तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कांवड़ रूट पर रहेगी सीसी कैमरों से निगरानी
डीएम और एसपी ने शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर शाही चौकी मार्ग तक पूरे कांवड़ रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर पर्याप्त संख्या में सीसी कैमरे लगाए जाएं, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा प्रमुख चौराहों, मंदिरों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया।
वहीं, दूर-दराज से आने वाले कांवड़ियों के विश्राम के लिए मंडी स्थल में की गई व्यवस्थाओं का भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पेयजल, मोबाइल शौचालय, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और ठहरने की सुविधाओं की जानकारी ली।