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Pilibhit News: फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
Thu, 10 Sep 2026 11:56 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:56 PM IST
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पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने सुनवाई के बाद फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने के आरोपी थाना सेहरामऊ उत्तरी के गांव गड़वाखेड़ा निवासी रविजोत सिंह उर्फ अमनजोत सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ के सहायक वरिष्ठ अधीक्षक ने 5 जून 2026 को थाना सेहरामऊ उत्तरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी रविजोत सिंह उर्फ अमनजोत सिंह ने अपना नाम, माता, पत्नी और पिता का नाम, पता और जन्मतिथि के बाबत अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किए।
इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र आदि शामिल है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों से पहले एक पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर रही है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने मामला गंभीर पाकर आरोपी रविजोत सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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अभियोजन के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ के सहायक वरिष्ठ अधीक्षक ने 5 जून 2026 को थाना सेहरामऊ उत्तरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी रविजोत सिंह उर्फ अमनजोत सिंह ने अपना नाम, माता, पत्नी और पिता का नाम, पता और जन्मतिथि के बाबत अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किए।
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इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र आदि शामिल है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों से पहले एक पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर रही है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने मामला गंभीर पाकर आरोपी रविजोत सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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