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Pilibhit News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा
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पीलीभीत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम) गीता सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म के दोष सिद्ध आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना के साथ 25 साल की सजा सुनाई है। जुर्माना की रकम प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना अमरिया में दी तहरीर में कहा है कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री गांव के पास नहर पर 31 जुलाई 2020 को दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। वहां से सोनू उसकी पुत्री को बगिया में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट अनिल कुमार शर्मा ने अभियोजन कथानक साबित करने के लिए पीड़िता सहित कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन और गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद दोषी सोनू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना अमरिया में दी तहरीर में कहा है कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री गांव के पास नहर पर 31 जुलाई 2020 को दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। वहां से सोनू उसकी पुत्री को बगिया में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट अनिल कुमार शर्मा ने अभियोजन कथानक साबित करने के लिए पीड़िता सहित कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन और गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद दोषी सोनू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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