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Pilibhit News: दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास
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पीलीभीत। बुरी नीयत से रिश्ते की भतीजी से दुष्कर्म की कोशिश में दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. शिवा पांडेय ने 20 साल सश्रम कारावास और 52,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
16 मई 2023 को थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी घर से बाहर पानी पीने जा रही थी। उसके रिश्ते के 42 वर्षीय चाचा ने उसको बुरी नीयत से पकड़ लिया। उसका मुंह दबाकर घर में खींच ले गया और दुष्कर्म की कोशिश की। बाद में वह कुछ सामान लाने की बात कहकर उसे कमरे में बंद कर चला गया।
उसकी चीख-पुकार सुनकर किसी तरह एक व्यक्ति ने किशोरी को बंधन मुक्त कराया। किशोरी ने घर आकर परिवार वालों को पूरी घटना बताई। पीड़िता की मां की ओर से थाना बरखेड़ा में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने दोषी को पकड़ कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. शिवा पांडेय ने दोनों पक्ष की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत गवाह व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रिश्ते के चाचा को दोषी पाते हुए उसे 20 साल सश्रम कारावास और 52,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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16 मई 2023 को थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी घर से बाहर पानी पीने जा रही थी। उसके रिश्ते के 42 वर्षीय चाचा ने उसको बुरी नीयत से पकड़ लिया। उसका मुंह दबाकर घर में खींच ले गया और दुष्कर्म की कोशिश की। बाद में वह कुछ सामान लाने की बात कहकर उसे कमरे में बंद कर चला गया।
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उसकी चीख-पुकार सुनकर किसी तरह एक व्यक्ति ने किशोरी को बंधन मुक्त कराया। किशोरी ने घर आकर परिवार वालों को पूरी घटना बताई। पीड़िता की मां की ओर से थाना बरखेड़ा में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने दोषी को पकड़ कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. शिवा पांडेय ने दोनों पक्ष की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत गवाह व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रिश्ते के चाचा को दोषी पाते हुए उसे 20 साल सश्रम कारावास और 52,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।