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त्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास, जुर्माना
Updated Sat, 09 Jun 2018 01:52 AM IST
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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास, जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश दुबे ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी पाकर आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम टाड निवासी सुबेग सिंह ने दस मार्च 2016 को थाना न्यूरिया पर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार उसकी बहन दलजीत कौर का विवाह करीब 25 साल पहले ग्राम टांडा बिजेंसी निवासी बलकार सिंह के साथ हुआ था। बलकार सिंह के अवैध संबंध अन्य महिला से थे। इस कारण वह दलजीत कौर को आए दिन मारपीट कर परेशान करता था। घर परिवार चलता रहे इस कारण उसकी बहन उत्पीड़न सहने के बावजूद पति के साथ रहती थी। पांच मार्च 2016 को दलजीत कौर की हत्या हो गई। वादी सुबेग सिंह ने शक जताया कि पति बलकार सिंह ने ही उसकी हत्या की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की, जिसमें पाया गया कि बलकार सिंह ही पत्नी की हत्या का दोषी है। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश दुबे की अदालत में हुई। उन्होंने आरोपी पति को दोषी पाकर आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश दुबे ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी पाकर आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम टाड निवासी सुबेग सिंह ने दस मार्च 2016 को थाना न्यूरिया पर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार उसकी बहन दलजीत कौर का विवाह करीब 25 साल पहले ग्राम टांडा बिजेंसी निवासी बलकार सिंह के साथ हुआ था। बलकार सिंह के अवैध संबंध अन्य महिला से थे। इस कारण वह दलजीत कौर को आए दिन मारपीट कर परेशान करता था। घर परिवार चलता रहे इस कारण उसकी बहन उत्पीड़न सहने के बावजूद पति के साथ रहती थी। पांच मार्च 2016 को दलजीत कौर की हत्या हो गई। वादी सुबेग सिंह ने शक जताया कि पति बलकार सिंह ने ही उसकी हत्या की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की, जिसमें पाया गया कि बलकार सिंह ही पत्नी की हत्या का दोषी है। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश दुबे की अदालत में हुई। उन्होंने आरोपी पति को दोषी पाकर आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।