{"_id":"6a99cf424c6c85963b05aa61","slug":"crackdown-ban-imposed-on-transporting-children-to-and-from-school-in-e-rickshaws-pilibhit-news-c-121-1-pbt1005-167946-2026-09-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"सख्ती : बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल ले जाने-लाने पर लगी रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सख्ती : बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल ले जाने-लाने पर लगी रोक
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीलीभीत। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। ई-रिक्शों से बच्चों को ले जाने-ले आने पर रोक लगा दी है।
जिले में कई स्कूल संचालकों की ओर से बच्चों को लाने-ले जाने के लिए ई-रिक्शा का इस्तेमाल किए जाने की शिकायतों के बाद विभाग ने जांच कराई। जांच में सामने आए मामलों को गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ सुशील कुमार मिश्र ने 874 ई-रिक्शा संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही स्कूल संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि बच्चों के परिवहन में ई-रिक्शा का इस्तेमाल कराया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के एआरटीओ सुशील कुमार मिश्रा के मुताबिक, स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा और मानकों की जांच की जा रही है। ई-रिक्शा में बच्चों को निर्धारित क्षमता से अधिक बैठाने, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बिना जरूरी दस्तावेजों के संचालन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
जिले में कई स्कूल संचालकों की ओर से बच्चों को लाने-ले जाने के लिए ई-रिक्शा का इस्तेमाल किए जाने की शिकायतों के बाद विभाग ने जांच कराई। जांच में सामने आए मामलों को गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ सुशील कुमार मिश्र ने 874 ई-रिक्शा संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही स्कूल संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि बच्चों के परिवहन में ई-रिक्शा का इस्तेमाल कराया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के एआरटीओ सुशील कुमार मिश्रा के मुताबिक, स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा और मानकों की जांच की जा रही है। ई-रिक्शा में बच्चों को निर्धारित क्षमता से अधिक बैठाने, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बिना जरूरी दस्तावेजों के संचालन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन