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यूपी: पीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा स्थगित
अमर उजाला, इलाहाबाद
Updated Fri, 27 Sep 2013 12:01 AM IST
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उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने 28 सितंबर से होने जा रही पीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। प्रारंभिक परीक्षा में दस प्रश्नों के उत्तर में गलत विकल्प देने के कारण यह आदेश दिया गया है।
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कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि चार प्रोफेसरों की कमेटी बनाकर गलत प्रश्नोत्तरों की जांच कराई जाए। कोर्ट ने 10 अक्तूबर को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
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बृहस्पतिवार को मनोज कुमार यादव सहित कई अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजेश कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
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याचिका पर अधिवक्ता अनिल तिवारी और राकेश पांडेय ने बहस की। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्नपत्रों विधि और सामान्य ज्ञान में पूछे गए दस प्रश्नों के विकल्प के तौर पर दिए गए उत्तर गलत थे।
इसकी वजह से गलत जवाब देने वालों को लाभ मिला जबकि सही उत्तर देने वालों के अंक कट गए। यदि प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन किया जाता तो याचीगण मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते थे।
याचिका में आयोग के विशेषज्ञों पर भी सवाल उठाया गया है। अनिल तिवारी ने कहा कि आयोग का कार्य दुर्भावनापूर्ण है, इससे अयोग्य लोगों को फायदा हुआ है। परिणाम की जांच विशेषज्ञों से कराई जानी चाहिए।
खंडपीठ ने मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाते हुए प्रश्नों की जांच कराने का निर्देश दिया है।