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Muzaffarnagar News: एसओ पल्लवपुरम पर लगाया 50 रुपये का जुर्माना

Sun, 16 Nov 2025 02:54 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Nov 2025 02:54 AM IST
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was fined Rs 50.
मुजफ्फरनगर। बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर परिवार न्यायालय ने मेरठ के पल्लवपुरम थाने के एसओ पर 50 रुपये का अर्थदंड लगाया है। एसओ के वेतन से धनराशि की वसूली करने के आदेश जारी किए गए। एसएसपी मेरठ के अलावा मुख्य कोषाधिकारी मेरठ को पत्र भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। पल्लवपुरम थाने में 2021 में दर्ज मुकदमे की सुनवाई परिवार न्यायालय में चल रही है। पत्रावली में 2023 से गैर जमानती वारंट जारी किए गए लेकिन पुलिस ने वारंट तामील नहीं कराए। अदालत ने एसओ पल्लवपुरम को नोटिस जारी किया। लापरवाही बरते जाने के कारण एसओ के खिलाफ इसके बाद बीएनएस की धारा 388 में एसओ के खिलाफ वाद शुरू किया गया। इसी साल सात अगस्त को पल्लवपुरम थाने से उपनिरीक्षक कोर्ट पहुंचे थे, जिन्हें अदालत की ओर से वाद की प्रतिलिपि दी गई। इसके बाद भी छह तिथियां बीत जाने के बावजूद एसओ परिवार न्यायालय में हाजिर नहीं हुए और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश खलीकुज्जमा ने धारा 388 में एसओ पल्लवपुरम पर 50 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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