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Muzaffarnagar News: 16 साल पहले जानलेवा हमले में आज फैसला
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मुजफ्फरनगर। रामराज थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में सरसों की कटाई को लेकर 16 साल पहले किए गए जानलेवा हमले में चार आरोपियों पर दोष सिद्ध हो चुका है। विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार सजा के प्रश्न पर शनिवार को सुनवाई करेंगे।
हुसैनपुर गांव के वादी विजयपाल ने 27 मार्च 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने कहा था कि खादर की जमीन पर सरसों की कटाई को उनका पुलिस की मौजूदगी में फैसला हो गया था। इसके बाद परिवार के सदस्यों सरसों की कटाई करने पहुंचे लेकिन हमलावरों ने घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और फायरिंग की।
वादी के भाई विक्रम के पेट में गोली लगी थी, इसके अलावा महिला सविता, बृजेश, सुकांता और कविता पर लाठी-डंडों से हमला किया गया था। वादी ने हुसैनपुर के ही रामवतार, उसके बेटे प्रदीप , कुंवरपाल के अलावा बिजनौर के फैजीपुर निवासी कंवरपाल के खिलाफ जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने 15 मई 2010 को आरोपपत्र दाखिल किया। सोमवार को जमानत पर चल रहे आरोपी अदालत में पेश हुए। दोष सिद्ध होने के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशीष त्यागी ने बताया कि सजा के प्रश्न पर शनिवार को सुनवाई होगी।
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हुसैनपुर गांव के वादी विजयपाल ने 27 मार्च 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने कहा था कि खादर की जमीन पर सरसों की कटाई को उनका पुलिस की मौजूदगी में फैसला हो गया था। इसके बाद परिवार के सदस्यों सरसों की कटाई करने पहुंचे लेकिन हमलावरों ने घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और फायरिंग की।
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वादी के भाई विक्रम के पेट में गोली लगी थी, इसके अलावा महिला सविता, बृजेश, सुकांता और कविता पर लाठी-डंडों से हमला किया गया था। वादी ने हुसैनपुर के ही रामवतार, उसके बेटे प्रदीप , कुंवरपाल के अलावा बिजनौर के फैजीपुर निवासी कंवरपाल के खिलाफ जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने 15 मई 2010 को आरोपपत्र दाखिल किया। सोमवार को जमानत पर चल रहे आरोपी अदालत में पेश हुए। दोष सिद्ध होने के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशीष त्यागी ने बताया कि सजा के प्रश्न पर शनिवार को सुनवाई होगी।