फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Seven people, including Bijnor MP Chauhan, acquitted in nine-year-old case

Muzaffarnagar News: नौ साल पुराने मामले में बिजनौर सांसद चौहान समेत सात दोषमुक्त

Sat, 31 Oct 2026 01:31 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Seven people, including Bijnor MP Chauhan, acquitted in nine-year-old case
मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव 2017 में खतौली में आयोजित जनसभा के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन और समर्थकों को खाना खिलाने के मामले में बिजनौर के रालोद सांसद चंदन चौहान को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। एसीजेएम/ विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार फौजदार ने सुनवाई की।
विज्ञापन

वर्तमान में बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने वर्ष 2017 में सपा प्रत्याशी के तौर पर खतौली विधानसभा से चुनाव लड़ा था। पांच जनवरी 2017 को तान्या फार्म हाउस में चुनावी सभा बुलाई गई थी। एसआई विक्रम सिंह भाटी ने खतौली कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दोपहर दो बजे प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ बसों, ट्रैक्टरों व छोटी गाड़ियों में सपा के झंडे लगाकर नारे लगाते हुए एवं लाउडस्पीकर बजाते हुए आयोजन स्थल पहुंचे।
विज्ञापन

सभा और भाषण की अनुमति नहीं दिखाई जा सकी। सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े कर दिए जाने से जाम लग गया था। बिना अनुमति के सभास्थल का आयोजन कराना और प्रलोभन देकर अपने समर्थकों को खाना खिलाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चंदन चौहान, मयंक, जावेद, हाजी हबीबुर्रमान, अख्तर, वसीम, हाजी शमशुद्दीन और सुलेमान परदेशी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। आठ गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

ट्रायल के दौरान सुलेमान का निधन हो गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि शुक्रवार को बिजनौर सांसद कोर्ट में पेश हुए। साक्ष्य के अभाव में सात आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed