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Muzaffarnagar News: नौ साल पुराने मामले में बिजनौर सांसद चौहान समेत सात दोषमुक्त
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मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव 2017 में खतौली में आयोजित जनसभा के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन और समर्थकों को खाना खिलाने के मामले में बिजनौर के रालोद सांसद चंदन चौहान को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। एसीजेएम/ विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार फौजदार ने सुनवाई की।
वर्तमान में बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने वर्ष 2017 में सपा प्रत्याशी के तौर पर खतौली विधानसभा से चुनाव लड़ा था। पांच जनवरी 2017 को तान्या फार्म हाउस में चुनावी सभा बुलाई गई थी। एसआई विक्रम सिंह भाटी ने खतौली कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दोपहर दो बजे प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ बसों, ट्रैक्टरों व छोटी गाड़ियों में सपा के झंडे लगाकर नारे लगाते हुए एवं लाउडस्पीकर बजाते हुए आयोजन स्थल पहुंचे।
सभा और भाषण की अनुमति नहीं दिखाई जा सकी। सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े कर दिए जाने से जाम लग गया था। बिना अनुमति के सभास्थल का आयोजन कराना और प्रलोभन देकर अपने समर्थकों को खाना खिलाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चंदन चौहान, मयंक, जावेद, हाजी हबीबुर्रमान, अख्तर, वसीम, हाजी शमशुद्दीन और सुलेमान परदेशी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। आठ गवाह पेश किए गए।
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ट्रायल के दौरान सुलेमान का निधन हो गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि शुक्रवार को बिजनौर सांसद कोर्ट में पेश हुए। साक्ष्य के अभाव में सात आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।
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वर्तमान में बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने वर्ष 2017 में सपा प्रत्याशी के तौर पर खतौली विधानसभा से चुनाव लड़ा था। पांच जनवरी 2017 को तान्या फार्म हाउस में चुनावी सभा बुलाई गई थी। एसआई विक्रम सिंह भाटी ने खतौली कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दोपहर दो बजे प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ बसों, ट्रैक्टरों व छोटी गाड़ियों में सपा के झंडे लगाकर नारे लगाते हुए एवं लाउडस्पीकर बजाते हुए आयोजन स्थल पहुंचे।
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सभा और भाषण की अनुमति नहीं दिखाई जा सकी। सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े कर दिए जाने से जाम लग गया था। बिना अनुमति के सभास्थल का आयोजन कराना और प्रलोभन देकर अपने समर्थकों को खाना खिलाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चंदन चौहान, मयंक, जावेद, हाजी हबीबुर्रमान, अख्तर, वसीम, हाजी शमशुद्दीन और सुलेमान परदेशी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। आठ गवाह पेश किए गए।
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ट्रायल के दौरान सुलेमान का निधन हो गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि शुक्रवार को बिजनौर सांसद कोर्ट में पेश हुए। साक्ष्य के अभाव में सात आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।