जगबीर हत्याकांड: नरेश टिकैत की बढ़ेंगी मुश्किलें, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की अपील, कल होगी सुनवाई
Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर के जगबीर सिंह हत्याकांड में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। माना जा रहा है कि नरेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में कल सुनवाई होगी।
विस्तार
पूर्व मंत्री योगराज सिंह के पिता किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील दाखिल की है। सुनवाई कोर्ट नंबर 42 में बृहस्पतिवार को होगी।
अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने इसी साल 17 जुलाई को किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड में आरोपी भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया था। इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले के विरुद्ध अभियोजन पक्ष उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने की तैयारी में जुटा था। अपील संबंधी तथ्यों को संकलित कर पत्रावली उच्च न्यायालय भेजी गई। राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने अपील दाखिल कर दी।
अपील पर सुनवाई कोर्ट नंबर 42 की डिविजन बेंच में न्यायाधीश सूर्य प्रकाश केसरवानी और नंद प्रभा शुक्ला करेंगे। उधर, वादी मुकदमा पूर्व मंत्री योगराज सिंह की ओर से भी अलग से अपील दाखिल किए जाने की तैयारी चल रही है। हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद दूसरी अपील वादी की ओर से दाखिल की जाएगी।
पुलिस, एसआईटी और सीबीसीआईडी ने दी क्लीन चिट
राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे में 20 साल बाद 17 जुलाई को फैसला आया था। भाकियू अध्यक्ष एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिए गए थे। इससे पहले पुलिस, एसआईटी और सीबीसीआईडी ने विवेचना में नरेश टिकैत को क्लीन चिट दी थी। वादी योगराज सिंह के बयान के बाद धारा 319 सीआरपीसी में नरेश टिकैत को तलब किया गया था।
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क्या था मामला
किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो गई थी।
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