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Muzaffarnagar News: गौतमबुद्धनगर के लिए खास <bha>--</bha>- मुजफ्फरनगर - शिकायत पर दो मेडिकल एजेंसी पर छापा, भरे नमूने
Tue, 30 Jan 2024 02:40 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Tue, 30 Jan 2024 02:40 AM IST
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जिला परिषद मार्केट में औषधीय की जांच करते हैं औषधी निरीक्षक। स्रोत -विभाग
फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। शिकायत मिलने पर जिला औषधि निरीक्षक ने दो मेडिकल एजेंसी पर छापेमारी की। इस दौरान दो-दो औषधियों के नमूने एकत्र किए।
शहर के सबसे बड़े दवा बाजार जिला परिषद मार्केट में सोमवार को जिला औषधि निरीक्षक पवन शाक्य निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों एवं नकली औषधि की जांच के लिए स्वदेश मेडिकल एजेंसी और अलंकार मेडिकल एजेंसी में निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि दोनों मेडिकल एजेंसी के खिलाफ शिकायत मिली थी की यह एक कंपनी की नकली दवाई को विक्रय कर रहे हैं। जिसके बाद इन दवाओं के नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु एकत्र किए गए। उन्होंने बताया कि अग्रिम कार्रवाई के लिए निरीक्षण आख्या औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी सहारनपुर मंडल को भेजी जाएगी। इसी के साथ जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आयुर्वेदिक सहित अन्य औषधि पर लगाया प्रतिबंध
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. इसमपाल ने तीन औषधियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि उज्जैन की कंपनी सिमको आर्गेनिक का गुड हेल्थ कैप्सूल, इंदौर की कंपनी मेडविन फार्माटेक का गुड हेल्थ कैप्सूल और गौतमबुद्ध नगर की कंपनी दे फार्मेसी का पौरुष जीवन कैप्सूल की बिक्री पर जिले में प्रतिबंद्ध लगाया गया है। इन औषधियों में परीक्षण के बाद कार्टिको स्टेरायड और स्टेरायड की मात्रा पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने कहा कि जिले के औषधि होलसेलर एवं रिटेलर के यहां अगर औषधि रैंडम सैंपलिंग के समय यह पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। शिकायत मिलने पर जिला औषधि निरीक्षक ने दो मेडिकल एजेंसी पर छापेमारी की। इस दौरान दो-दो औषधियों के नमूने एकत्र किए।
शहर के सबसे बड़े दवा बाजार जिला परिषद मार्केट में सोमवार को जिला औषधि निरीक्षक पवन शाक्य निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों एवं नकली औषधि की जांच के लिए स्वदेश मेडिकल एजेंसी और अलंकार मेडिकल एजेंसी में निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि दोनों मेडिकल एजेंसी के खिलाफ शिकायत मिली थी की यह एक कंपनी की नकली दवाई को विक्रय कर रहे हैं। जिसके बाद इन दवाओं के नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु एकत्र किए गए। उन्होंने बताया कि अग्रिम कार्रवाई के लिए निरीक्षण आख्या औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी सहारनपुर मंडल को भेजी जाएगी। इसी के साथ जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आयुर्वेदिक सहित अन्य औषधि पर लगाया प्रतिबंध
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. इसमपाल ने तीन औषधियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि उज्जैन की कंपनी सिमको आर्गेनिक का गुड हेल्थ कैप्सूल, इंदौर की कंपनी मेडविन फार्माटेक का गुड हेल्थ कैप्सूल और गौतमबुद्ध नगर की कंपनी दे फार्मेसी का पौरुष जीवन कैप्सूल की बिक्री पर जिले में प्रतिबंद्ध लगाया गया है। इन औषधियों में परीक्षण के बाद कार्टिको स्टेरायड और स्टेरायड की मात्रा पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने कहा कि जिले के औषधि होलसेलर एवं रिटेलर के यहां अगर औषधि रैंडम सैंपलिंग के समय यह पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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