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गैंगेस्टर में दो दोषियों को छह साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। पूर्व मंत्री स्वर्गीय हुकुम सिंह की पत्नी रेवती सिंह की हत्या कर डकैती डालने वाले दो अभियुक्तों को गैंगस्टर में छह-छह साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने फैसला सुनाया। फरार अभियुक्तों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि 31 जुलाई 2010 को शहर के गांधी कॉलोनी में पूर्व रेवती सिंह की हत्या कर डकैती डाली गई थी। अगले दिन सुबह नौ बजे घटना की रिपोर्ट थाना नई मंडी पर ओम प्रकाश कौशिक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। विवेचना में नौकर शंकर पुत्र शिफत लाल निवासी मधुबनी बिहार, जसोद चौधरी, रोबिन, प्रदीप, अशोक पुत्र श्यामलाल उदल्हार जनपद मिर्जापुर व सुनील पुत्र सुरेश निवासी बदरपुर दिल्ली को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया था।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नई मंडी जगबीर सिंह अत्री ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी सुनील और अशोक को छह-छह साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अन्य आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इससे पहले हत्या और डकैती के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है।
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अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि 31 जुलाई 2010 को शहर के गांधी कॉलोनी में पूर्व रेवती सिंह की हत्या कर डकैती डाली गई थी। अगले दिन सुबह नौ बजे घटना की रिपोर्ट थाना नई मंडी पर ओम प्रकाश कौशिक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। विवेचना में नौकर शंकर पुत्र शिफत लाल निवासी मधुबनी बिहार, जसोद चौधरी, रोबिन, प्रदीप, अशोक पुत्र श्यामलाल उदल्हार जनपद मिर्जापुर व सुनील पुत्र सुरेश निवासी बदरपुर दिल्ली को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया था।
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तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नई मंडी जगबीर सिंह अत्री ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी सुनील और अशोक को छह-छह साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अन्य आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इससे पहले हत्या और डकैती के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है।
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