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Muzaffarnagar News: गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों समेत तीन को 10-10 साल कैद
Mon, 10 Jul 2023 05:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Mon, 10 Jul 2023 05:10 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के सिलावर गांव में सात साल पहले झगड़े के दौरान बुजुर्ग की मौत के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि नौ मार्च 2016 को शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के सिलावर गांव में हुए झगड़े में बुजुर्ग मांगेराम घायल हो गए थे। परिजनों ने शामली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात में मृतक के बेटे पंकज कुमार ने गांव के ही रोशन, शेखर और पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 304 में आरोप पत्र दाखिल किया।
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 में हुई। सोमवार को अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया। दोषियों को गैर इरादतन हत्या में 10-10 साल कैद और 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मुजफ्फरनगर। शामली के सिलावर गांव में सात साल पहले झगड़े के दौरान बुजुर्ग की मौत के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि नौ मार्च 2016 को शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के सिलावर गांव में हुए झगड़े में बुजुर्ग मांगेराम घायल हो गए थे। परिजनों ने शामली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात में मृतक के बेटे पंकज कुमार ने गांव के ही रोशन, शेखर और पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 304 में आरोप पत्र दाखिल किया।
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 में हुई। सोमवार को अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया। दोषियों को गैर इरादतन हत्या में 10-10 साल कैद और 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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