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छात्रों समेत दस आरोपियों की जमानत मंजूर

Sun, 05 Jan 2020 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jan 2020 12:30 AM IST
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The bail of ten accused including students approved
छात्रों समेत दस आरोपियों की जमानत मंजूर
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मुजफ्फरनगर। सीएए को लेकर गत 20 दिसंबर को शहर क्षेत्र में हुई हिंसा के मामले में जेल भेजे गए दस आरोपियों की जमानत सीजेएम कोर्ट से शाम मंजूर कर ली गई है। इनमें अधिकांश सादात हॉस्टल के छात्र हैं। नौ आरोपियों को देर रात जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि एक तकनीकी खामी के चलते अभी जेल में ही है।

सीएए बवाल के मामले में जेल भेजे गए दस आरोपियों की जमानत अर्जी शनिवार शाम सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। उक्त आरोपियों में अधिकांश सादात हॉस्टल के छात्र हैं। इन सभी आरोपियों से बवाल की संगीन धाराओं को जांच में हटा दिया गया, जिसके चलते इन पर महज धारा-188 (निषेधाज्ञा उल्लंघन) का ही मामला रह गया था। इसके चलते सीजेएम कोर्ट ने शनिवार शाम सभी दस आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली। जिन आरोपियों की जमानत मंजूर की गई, इनमें मल्हूपुरा निवासी रूज मेहंदी व रहबर अली, हुसैन अली निवासी जयहिंद नगर भोपाल मध्यप्रदेश, महमूद हसन निवासी सुरौली गोसाईगंज सुल्तानपुर, कुमैल अब्बास निवासी हुसैनपुर गंगोह सहारनपुर, शकील निवासी खेड़ा पट्टी सुजडू, आदिल निवासी बघरा तितावी, शमीम अब्बास निवासी मुजफ्फरनगर, अदनान निवासी झूलेवाला पुल मेरठ और सैय्यद कम्बर अब्बास निवासी गंगेरू कांधला शामली शामिल हैं। इनमें से सैय्यद कम्बर अब्बास की रिहाई तकनीकी खामी के चलते अटक गई है, जबकि शेष नौ को देर रात जेल से रिहा कर दिया गया है।
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