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हमलावरों को 10-10 साल की सजा, 28-28 हजार का जुर्माना

Fri, 03 Jun 2022 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jun 2022 11:51 PM IST
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The attackers were sentenced to 10 years, fined 28-28 thousand
मुजफ्फरनगर। जानलेवा हमले के मामले में एडीजे-पोक्सो-2 कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए दस दस साल की सजा व सभी को 28-28 हजार का जुर्माने से दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरण पाल कश्यप ने बताया कि तीन दिसंबर 2008 को शाहपुर के गांव तावली निवासी सैफूदीन कोर्ट में तारीख पर गया था। दोपहर में घर पर उसकी पत्नी शकीला व बहन नफीसा अकेली मौजूद थी। तब मकान विवाद के चलते पडोसी इस्राइल पुत्र रकमूदीन, गुलफाम पुत्र आमिल खान, महताब पुत्र इस्राइल व गुडडू पुत्र अली जान हथियार लेकर घर में जा घुसे और दोनों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। शोर सुनकर बचाव के लिए पहुंचे कासिम, अजाज अली व इरफान को भी मारपीट कर घायल कर दिया। मुकदमा दर्ज कराया गया। यह मामला
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एडीजे-पोक्सो-2 कोर्ट विद्वान छोटे लाल यादव की अदालत में सुना गया। आरोपियों के खिलाफ 9 गवाह पेश किए गए। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दस दस साल की सजा व 28-28 हजार का जुर्माने से दंडित किया है।
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