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पुलिस पर जानलेवा हमला के आरोपी को सात साल कैद
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मुजफ्फरनगर। शामली जनपद में मई 2012 को हुई मुठभेड़ में पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोपी को एडीजे-सप्तम कोर्ट ने सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शामली कोतवाली पुलिस ने 15 मई 2012 को कांधला नहर पटरी मार्ग पर गश्त के दौरान संदिग्ध हालात में घूम रहे कुछ लोगों को रोका था। इस पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया था। पुलिस ने घेराबंदी कर तीन आरोपियों को पकड़ लिया था, जबकि चार अन्य फरार हो गए थे।
इंस्पेक्टर मुकुट सिंह की ओर से घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कुछ समय बाद फरार आरोपियों में शामिल शामली निवासी नसीम उर्फ चोंचड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई एडीजे-सप्तम में न्यायाधीश कमलापति के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह ने पैरवी की, जिसके बाद आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले में नसीम को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को उसे सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शामली कोतवाली पुलिस ने 15 मई 2012 को कांधला नहर पटरी मार्ग पर गश्त के दौरान संदिग्ध हालात में घूम रहे कुछ लोगों को रोका था। इस पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया था। पुलिस ने घेराबंदी कर तीन आरोपियों को पकड़ लिया था, जबकि चार अन्य फरार हो गए थे।
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इंस्पेक्टर मुकुट सिंह की ओर से घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कुछ समय बाद फरार आरोपियों में शामिल शामली निवासी नसीम उर्फ चोंचड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई एडीजे-सप्तम में न्यायाधीश कमलापति के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह ने पैरवी की, जिसके बाद आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले में नसीम को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को उसे सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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