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लूट के दो मामलों में चार दोषियों को सुनाई सजा

Thu, 01 Sep 2022 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Sep 2022 12:09 AM IST
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Sentenced to four convicts in two robbery cases
मुजफ्फरनगर। गैंगेस्टर कोर्ट ने लूट के दो अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को ढाई-ढाई साल के कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि थाना मंसूरपुर क्षेत्र में वर्ष 1995 में रोडवेज में 7-8 बदमाशों ने लूटपाट की थी। पुलिस ने दिल्ली निवासी नदीम नजीर, बिजनौर के नवाब, मंडावली निवासी नन्हा, चरथावल निवासी नौशाद, मधुमति विहार निवासी आलम को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों पर गैंगेस्टर लगाई थी। गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश कमलापति ने आरोपी नदीम, नवाब व नन्हें को ढाई-ढाई साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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दूसरा प्रकरण थाना शाहपुर का हैं। वर्ष 2001 में थाना शाहपुर स्थित कुटबा में बिजली उप संस्थान में देर रात तीन बदमाशों ने एसएसओ को बंधकर बनाकर और मारपीट कर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में शामिल प्रवीण बागपत, प्रताप निवासी व विनय निवासी शाहपुर को गिरफ्तार कर गैंगस्टर एक्ट में चलान किया था। प्रवीण की पत्रावली पृथक कर अदालत ने प्रवीण को ढाई साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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