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Muzaffarnagar News: बिना पंजीकरण चल रहा था संतान हॉस्पिटल, लगाई सील
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रुड़की रोड स्थित संतान हॉस्पिटल पर जांच करते नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ डॉ. अजय कुमार। स्रोत-स्व
मुजफ्फरनगर। अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और अप्रशिक्षित चिकित्सकों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नोडल अधिकारी (झोलाछाप नियंत्रण सेल) डॉ. अजय कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रुड़की सड़क स्थित कई निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर छापा मारा गया। बिना पंजीकरण संचालित संतान हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। जबकि अनुमति के बगैर बिल्डिंग बदलने पर शिफा नर्सिंग होम संचालक को नोटिस जारी किया गया।
कार्रवाई के दौरान रुड़की सड़क स्थित संतान हॉस्पिटल संचालक की ओर से पंजीकरण के बाद दस्तावेज नहीं दिखाए गए। जबकि डॉ. तबस्सुम के शिफा नर्सिंग होम की भी जांच की गई।
डॉ. अजय कुमार ने बताया कि जांच में पाया गया कि शिफा नर्सिंग होम ने बिना सीएमओ कार्यालय की अनुमति के बकरा मार्केट से रुड़की सड़क पर अपनी शिफ्टिंग कर ली थी। जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस संबंध में मौके पर ही संबंधित संस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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इसके अतिरिक्त संतान हॉस्पिटल के पास संचालन के लिए कोई वैध पंजीकरण नहीं पाया गया। बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन और बिना सील के अस्पताल संचालित किए जा रहे थे। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित केंद्रों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।
नोडल अधिकारी डॉ. अजय कुमार ने कहा जो अस्पताल बिना पंजीकरण या मानकों के विपरीत चल रहे हैं, उन्हें चिह्नित कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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कार्रवाई के दौरान रुड़की सड़क स्थित संतान हॉस्पिटल संचालक की ओर से पंजीकरण के बाद दस्तावेज नहीं दिखाए गए। जबकि डॉ. तबस्सुम के शिफा नर्सिंग होम की भी जांच की गई।
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डॉ. अजय कुमार ने बताया कि जांच में पाया गया कि शिफा नर्सिंग होम ने बिना सीएमओ कार्यालय की अनुमति के बकरा मार्केट से रुड़की सड़क पर अपनी शिफ्टिंग कर ली थी। जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस संबंध में मौके पर ही संबंधित संस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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इसके अतिरिक्त संतान हॉस्पिटल के पास संचालन के लिए कोई वैध पंजीकरण नहीं पाया गया। बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन और बिना सील के अस्पताल संचालित किए जा रहे थे। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित केंद्रों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।
नोडल अधिकारी डॉ. अजय कुमार ने कहा जो अस्पताल बिना पंजीकरण या मानकों के विपरीत चल रहे हैं, उन्हें चिह्नित कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है।