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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरगर - दुष्कर्मी को 20 साल की सजा और जुर्माना

Tue, 12 Dec 2023 12:44 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 12 Dec 2023 12:44 PM IST
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Rapist gets 20 years imprisonment and fine
मुजफ्फरगर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-2 अंजनी कुमार ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल की सजा दंडित किया। दुष्कर्मी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक विनय अरोरा ने बताया कि शाहपुर थाने में दोषी सोनू के खिलाफ किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म का मुकदमा कायम हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट नंबर दो के पीठासीन अधिकारी ने की। उन्होंने दोनों पक्षों के तर्क सुने। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनू को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 23 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम द्वारा पैरवी की।
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