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रामपुर तिराहा कांड़: चालक-परिचालक की गवाही, सीबीआई के पैरवी निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस

Tue, 04 Apr 2023 06:08 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 04 Apr 2023 06:08 PM IST
सार

Muzaffarnagar Rampur Tiraha Kand: कोर्ट में मंगलवार को चालक और परिचालक की गवाही कराई गई। वहीं, सीबीआई के पैरवी निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

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Rampur Tiraha Kand: Testimony of driver and operator, show cause notice to CBI lobbying inspector
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड़ में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूट समेत अन्य गंभीर धाराओं के मुकदमे में गवाही जारी रही। देहरादून से महिलाएं जिस बस में सवार हुई थीं, उसके चालक-परिचालक की गवाही कराई गई है। मृतक बताए जा रहे लोगों की मृत्यु आख्या उपलब्ध नहीं कराने पर सीबीआई के पैरवी निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।  

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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह की अदालत में सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी पत्रावली की सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा,  सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह और जोगेंद्र गोयल ने बताया कि चालक-परिचालक की गवाही हुई है। इससे पहले होटल कर्मचारी की गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 
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अदालत ने मृतक बताए गए आरोपी झम्मन सिंह, राजपाल सिंह, महेश चंद शर्मा और नेपाल सिंह की मृत्यु आख्या नहीं देने पर पैरवी निरीक्षक देवेंद्र मीणा को नोटिस जारी कर दिया है। विभागीय कार्रवाई के लिए डायरेक्टर को पत्र लिखा है। पैरवी निरीक्षक को अगली तिथि पर अदालत में उपस्थित रहने के आदेश भी दिए गए हैं। 
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एसपी हापुड़ से मांगी गई आख्या
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने विक्रम सिंह तोमर की पत्रावली की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र सिंह ने बताया कि एसपी हापुड़ से विक्रम सिंह के प्रकरण की आख्या मांगी गई है।

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पूर्व चेयरमैन पारस जैन को मिली जमानत

मुजफ्फरनगर में खतौली के पूर्व चेयरमैन पारस जैन को नियमित जमानत मिल गई है। विशेष अदालत एससी/एसटी कोर्ट में सुनवाई हुई।

पांच अप्रैल 2017 को खतौली में राजकुमार वाल्मीकि की हत्या कर दी गई थी। अंतरिम जमानत पर चल रहे आरोपी पूर्व चेयरमेन पारस जैन मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें दो-दो लाख की दो-दो जमानती दाखिल किए जाने पर नियमित जमानत दे दी है।

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