फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   rahuli murder case of Kadi

दो हत्यारों को उम्रकैद, दस हजार रुपये का जुर्माना भी      

Thu, 02 Feb 2017 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Thu, 02 Feb 2017 12:49 AM IST
विज्ञापन
rahuli murder case of Kadi
court
शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव कैडी में साढे़ पांच साल पहले हुई राहुल की हत्या में बुधवार को कोर्ट ने दो हत्यारों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव कैडी निवासी राजपाल सिंह ने बाबरी थाने पर तीन अक्टूबर 2011 को हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया था कि गांव के ही अभियुक्त अनिल, राहुल पुत्र ईश्वर व अजीत के परिवार के साथ उनकी पुरानी चली आ रही है ।
विज्ञापन


जिसमें घटना के दिन अभियुक्तो ने उसके 16 वर्षीय पोत्र राहुल की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। इस मुकदमे में अनिल, राहुल व अजीत को अभियुक्त बनाया गया था। मुकदमें की सुनवाई एडीजे अशोक कुमार की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 4 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजू मेहले और अनोद बालियान ने कोर्ट में छह गवाह और सबूत पेश किए।
विज्ञापन


न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त अनिल व राहुल को हत्या का दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रूपया का जुर्माना की सजा सुनाई है। तीसरे अभियुक्त अजीत को नाबालिग घोषित करते हुए उसका मुकदमा किशोर न्यायालय भेज दिया गया है। अनिल तभी से जेल में बंद है, तथा राहुल जमानत पर बाहर आ गया था।      
विज्ञापन
विज्ञापन


बड़कली हत्याकांड में गवाह के बयान हुए      
जिले के चर्चित बड़कली हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट में पीड़ित पक्ष की ऋतु के बयान हुए। कोर्ट ने बयान जारी रखते हुए अगली तारीख 8 फरवरी लगाई है।      

बताते चले कि वर्ष 2011 में गांव बडकली के निकट गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह समेत आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विक्की त्यागी, मीनू त्यागी समेत 19 लोगों को नामजद कराया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे 9 की कोर्ट में चल रही है।      
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed