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प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में पांच को उम्रकैद
Tue, 22 Jan 2019 12:20 AM IST
Deepak Kausik
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
Published by: Deepak Kausik
Updated Tue, 22 Jan 2019 12:20 AM IST
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सजा सुनाए जाने के बाद हत्यारों को जेल लेकर जाती पुलिस।
- फोटो : अमर उजाला
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जनपद न्यायाधीश की अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पांच हत्यारोपियों को कत्ल करने का दोषी करार देते आजीवन कारावास और 5.20 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दस वर्ष पहले शामली जिले के कैराना क्षेत्र में यह हत्या हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली जिले के कैराना कोतवाली पर गांव हैदरपुर मवी निवासी शोरण सिंह पुत्र नंदू सिंह ने 16 जनवरी 2009 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह अपने पुत्र सतेंद्र व जितेंद्र तथा दोनो पुत्रवधू मुकेश और पिंकी के साथ शाम लगभग आठ बजे अपने घर में बैठा था।
तभी उसके गांव के ही निवासी रामपाल, रामफल, प्रेम पुत्रगण नरसिंह तथा मदन, मैनपाल पुत्रगण साहब सिंह ने दरवाजा खटखटाया। उसके बेटे सतेंद्र ने दरवाजा खोला, तो सामने खड़े आरोपियों ने तमंचे से सतेंद्र को गोली मार दी। जिसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। सतेंद्र प्रॉपर्टी डीलर था तथा एक प्लाट की बिक्री का कमीशन आरोपियों पर बकाया था। इसी रंजिश में हत्या की गई। इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज एसके पचौरी की अदालत में हुई।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी और प्राईवेट कौंसिल यशपाल सिंह ने कोर्ट में 11 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त रामपाल, रामफल, प्रेम, मदन और मैनपाल को हत्या करने का दोषी करार देते हुए शनिवार 19 जनवरी को जेल भेजा था। सोमवार को न्यायाधीश ने उक्त पांचों को आजीवन कारावास और पांच लाख 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
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जुर्माना की धनराशि मृतक के बच्चों को देने के आदेश
मुजफ्फरनगर। अदालत ने जुर्माना की धनराशि को मृतक सतेंद्र के चारों बच्चों को बराबर-बराबर देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पांचों हत्यारों पर कुल पांच लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मृतक सतेंद्र के चारों बच्चे नाबालिग है। कोर्ट ने उसकी बेटियों मोंटी, फलक, सारिका और बेटे रोनक को जुर्माना की पांच लाख की धनराशि में बराबर-बराबर देने के आदेश दिए हैं।
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तभी उसके गांव के ही निवासी रामपाल, रामफल, प्रेम पुत्रगण नरसिंह तथा मदन, मैनपाल पुत्रगण साहब सिंह ने दरवाजा खटखटाया। उसके बेटे सतेंद्र ने दरवाजा खोला, तो सामने खड़े आरोपियों ने तमंचे से सतेंद्र को गोली मार दी। जिसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। सतेंद्र प्रॉपर्टी डीलर था तथा एक प्लाट की बिक्री का कमीशन आरोपियों पर बकाया था। इसी रंजिश में हत्या की गई। इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज एसके पचौरी की अदालत में हुई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी और प्राईवेट कौंसिल यशपाल सिंह ने कोर्ट में 11 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त रामपाल, रामफल, प्रेम, मदन और मैनपाल को हत्या करने का दोषी करार देते हुए शनिवार 19 जनवरी को जेल भेजा था। सोमवार को न्यायाधीश ने उक्त पांचों को आजीवन कारावास और पांच लाख 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
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जुर्माना की धनराशि मृतक के बच्चों को देने के आदेश
मुजफ्फरनगर। अदालत ने जुर्माना की धनराशि को मृतक सतेंद्र के चारों बच्चों को बराबर-बराबर देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पांचों हत्यारों पर कुल पांच लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मृतक सतेंद्र के चारों बच्चे नाबालिग है। कोर्ट ने उसकी बेटियों मोंटी, फलक, सारिका और बेटे रोनक को जुर्माना की पांच लाख की धनराशि में बराबर-बराबर देने के आदेश दिए हैं।