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Muzaffarnagar: गैंग लीडर राजू को अदालत ने सुनाई नौ साल की सजा, कई बड़ी वारदातों को दिया था अंजाम
Sat, 04 Jun 2022 09:29 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 04 Jun 2022 09:29 PM IST
सार
अदालत ने गैंग लीडर राजू पंजाबी को नौ साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
मुजफ्फरनगर शहर में लूट की कई वारदातों को अंजाम देने वाले पुरकाजी के अभियुक्त राज पंजाबी को अदालत ने नौ साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा, दिनेश सिंह पुंडीर और अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि 2012 में शहर के द्वारिकापुरी निवासी गजेंद्र कुमार पेपर मिल कच्चा माल सप्लाई कर लौट रहे थे। भोपा रोड पर पेपर मिल के बाहर दो बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर दिनदहाड़े उसे आतंकित कर चार लाख रुपयों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। कुछ दिनों बाद पटेल नगर निवासी व्यवसायी विकास जैन के मुनीम संजय जैन व जयपाल स्कूटर की डिक्की में पांच लाख रुपये लेकर वकील रोड पर मालिक को देने जा रहे थे, लेकिन बाइक सवार तीन बदमाश तमंचों से आतंकित कर पांच लाख रुपयों से भरा थैला लूट कर फरार हो गए।
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पुलिस ने खुलासा करते हुए गैंग लीडर पुरकाजी निवासी राजू पंजाबी, खालापार निवासी सलीम, सुभाषनगर निवासी गुलफाम को गिरफ्तार कर खुलासा किया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना नई मंडी अरुण कुमार सिंह ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। कोतवाली प्रभारी प्रमोद पंवार ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। राजू पंजाबी की पत्रावली पृथक कर सुनवाई की गई।
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गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबू राम ने राजू को नौ साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। गैंगस्टर के दूसरे मामले में आरोपी इश्तकार को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
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