फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar News: Court has sentences to nine years gang leader Raju Punjabi

Muzaffarnagar: गैंग लीडर राजू को अदालत ने सुनाई नौ साल की सजा, कई बड़ी वारदातों को दिया था अंजाम

Sat, 04 Jun 2022 09:29 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 04 Jun 2022 09:29 PM IST
सार

अदालत ने गैंग लीडर राजू पंजाबी को नौ साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था।

विज्ञापन
Muzaffarnagar News: Court has sentences to nine years gang leader Raju Punjabi
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर शहर में लूट की कई वारदातों को अंजाम देने वाले पुरकाजी के अभियुक्त राज पंजाबी को अदालत ने नौ साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने फैसला सुनाया।

विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा, दिनेश सिंह पुंडीर और अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि 2012 में शहर के द्वारिकापुरी निवासी गजेंद्र कुमार पेपर मिल कच्चा माल सप्लाई कर लौट रहे थे। भोपा रोड पर पेपर मिल के बाहर दो बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर दिनदहाड़े उसे आतंकित कर चार लाख रुपयों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। कुछ दिनों बाद पटेल नगर निवासी व्यवसायी विकास जैन के मुनीम संजय जैन व जयपाल स्कूटर की डिक्की में पांच लाख रुपये लेकर वकील रोड पर मालिक को देने जा रहे थे, लेकिन बाइक सवार तीन बदमाश तमंचों से आतंकित कर पांच लाख रुपयों से भरा थैला लूट कर फरार हो गए। 
विज्ञापन


पुलिस ने खुलासा करते हुए गैंग लीडर पुरकाजी निवासी राजू पंजाबी, खालापार निवासी सलीम, सुभाषनगर निवासी गुलफाम को गिरफ्तार कर खुलासा किया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना नई मंडी अरुण कुमार सिंह ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। कोतवाली प्रभारी प्रमोद पंवार ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। राजू पंजाबी की पत्रावली पृथक कर सुनवाई की गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: PHOTOS: कुत्ते की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए 250 लोग, काटा 11 किलो का केक, मालिक ने सुनाई दिल छूने वाली कहानी

गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबू राम ने राजू को नौ साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। गैंगस्टर के दूसरे मामले में आरोपी इश्तकार को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

यह भी पढ़ें: PHOTOS: मोहब्बत का खौफनाक अंजाम, पर साथ नहीं छोड़ेंगे प्रेमी युगल, कोर्ट में प्रेमिका के बयान से हर कोई हैरान

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed