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Muzaffarnagar: दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा, शामली जिले का सात साल पुराना मामला

Fri, 22 Jul 2022 08:36 PM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: प्रशांत कुमार Updated Fri, 22 Jul 2022 08:36 PM IST
सार

मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। शुक्रवार को अभियुक्त मोहित को 20 साल और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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Muzaffarnagar misdeed accused sentenced to 20 years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 23 मई 2015 को शामली के गांव में नशीला पदार्थ सुंघाकर पड़ोसी आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को शादी का भरोसा भी दिया गया। पीड़िता ने परिवार को जानकारी दी तो  27 मई, 2015 को दुष्कर्म का मुकदमा पीड़िता की ओर से दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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