अदालत का फैसला: जानलेवा हमले के दोषी तीन भाइयों को सात-सात साल की जेल, ये था पूरा मामला
Muzaffarnagar News : अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में तीन भाइयों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला क्या था।
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मुजफ्फरनगर में खतौली रेलवे स्टेशन पर 15 साल पहले पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में तीन सगे भाइयों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-9 के पीठासीन अधिकारी कनिष्क कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रेणू शर्मा और सहदेव सिंह ने बताया कि खतौली के नसीम पर सात नवंबर 2008 को चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर हूुए झगड़े में घायल नसीम का मेरठ में उपचार कराया गया। वादी पक्ष की ओर से नगर के ही आजू और उसके बेटे मेहराज, जाहिद और दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-9 में हुई। ट्रायल के दौरान आजू की मौत हो गई। मुकदमे में पांच गवाह भी पक्षद्रोही हो गए थे।
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वहीं, अदालत ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। दोषियों को सात-सात कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।