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बहू की हत्या का मामला: अदालत ने सास-ससुर को आठ-आठ साल के कारावास की सजा सुनाई, ये था पूरा मामला

Fri, 03 Nov 2023 05:52 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 03 Nov 2023 05:52 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : चार जुलाई 2010 को जहरीला पदार्थ देकर मेनका की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पति अजेंद्र, ससुर तेजपाल और सास निर्मला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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Muzaffarnagar: court has sentenced husband and wife to eight years of imprisonment in woman murder case
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता की जहर देकर हत्या के मामले में दोषी सास-ससुर को आठ-आठ साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया। 

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सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला और वादी के अधिवक्ता विनोद कुमार बालियान ने बताया कि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर निवासी मेनका का विवाह तीन फरवरी 2008 को भौराकलां निवासी अजेंद्र के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी। कुछ महीने बाद ही बड़ौत कोतवाली में अजेंद्र के खिलाफ ससुराल पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया था। लेकिन इसके बाद सामाजिक समझौता हुआ और मेनका वापस अपनी ससुराल भौराकलां आ गई थी।
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वादी इंद्रपाल ने मुकदमा दर्ज कराया कि चार जुलाई 2010 को जहरीला पदार्थ देकर मेनका की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पति अजेंद्र, ससुर तेजपाल और सास निर्मला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 

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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में हुई। दोषी ससुर तेजपाल और सास निर्मला को अदालत ने आठ-आठ साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।

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