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सांसद बालियान, विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची के गैर जमानती वारंट जारी
ब्यूरो, अमर उजाला/मुजफ्फरनगर।
Updated Tue, 05 Jun 2018 01:03 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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मुजफ्फरनगर। नंगला मंदौड़ में हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट ने सांसद डॉ संजीव बालियान, विधायक बुढ़ाना उमेश मलिक और साध्वी प्राची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इनको 29 मई को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन ये पेश नहीं हुए, जिस पर यह कार्रवाई हुई। अब इनको 22 जून तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी, जिसके बाद ही जिले में दंगा भड़क गया था। पंचायत में भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक उन्माद फैलाने के दो मामले थाना सिखेड़ा में दर्ज कराए गए थे, जिनकी सुनवाई एसीजेएम द्वितीय अंकुर शर्मा की कोर्ट में चल रही हैं। इस मामले में गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा, बिजनौर सांसद भारतेंद्र सिंह, सरधना विधायक संगीत सोम आदि भी आरोपी है, वे भी अदालत में पेश नहीं हुए, उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं ने कोर्ट में हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए।
गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी, जिसके बाद ही जिले में दंगा भड़क गया था। पंचायत में भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक उन्माद फैलाने के दो मामले थाना सिखेड़ा में दर्ज कराए गए थे, जिनकी सुनवाई एसीजेएम द्वितीय अंकुर शर्मा की कोर्ट में चल रही हैं। इस मामले में गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा, बिजनौर सांसद भारतेंद्र सिंह, सरधना विधायक संगीत सोम आदि भी आरोपी है, वे भी अदालत में पेश नहीं हुए, उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं ने कोर्ट में हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए।
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