फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Minister Kapil Dev acquitted in the charge of taking out a procession

Muzaffarnagar News: जुलूस निकालने के आरोप में मंत्री कपिल देव दोषमुक्त

Tue, 28 Mar 2023 07:36 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Mar 2023 07:36 PM IST
विज्ञापन
Minister Kapil Dev acquitted in the charge of taking out a procession
छह साल पहले बिना अनुमति के चुनावी जुलूस निकालने में हुए थे नामजद
विज्ञापन





अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान बिना अनुमति के जुलूस निकालने के मामले में अदालत ने प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल को दोषमुक्त कर दिया । सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया।
साल 2017 के चुनाव में शहर सीट से भाजपा उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल घोषित किए गए थे। नौ फरवरी वर्ष 2017 को शहर में ढोल नगाड़ों के साथ कपिल देव पर 20-25 समर्थकों के साथ जुलूस निकालने का आरोप था। समर्थकों ने नारेबाजी की थी। कोतवाली में तैनात तत्कालीन उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया। आरओ के निर्देश पर मंत्री और उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा कायम कराया गया था।
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना के बाद मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण के विचारण के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष ने वादी सहित दो गवाह प्रस्तुत किए और पांच अभिलेखों को साबित कराया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनीं। अदालत ने मामले में कोई ठोस सबूत दाखिल नहीं करने के कारण अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेहास्पद माना। साक्ष्यों के अभाव में मंत्री को आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed