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Muzaffarnagar News: टेलर की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 26 Sep 2025 05:22 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Sep 2025 05:22 AM IST
सार

मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे में टेलर आस मोहम्मद की हत्या के आरोपी इदरीश को अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। दो नाबालिग आरोपियों की पत्रावली अलग की गई है।

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Man convicted of Taylor's murder sentenced to life in prison

विस्तार

मुजफ्फरनगर। शाहपुर कसबे में लूट का विरोध करने पर टेलर आस मोहम्मद उर्फ आशु की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दो आरोपियों के नाबालिग होने के चलते पत्रावली अलग कर दी गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या- एक के पीठासीन अधिकारी रविकांत ने फैसला सुनाया।
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सोरम गांव निवासी आस मोहम्मद शाहपुर कस्बे के जैन मार्केट में सिलाई की दुकान पर काम करता था। 28 जुलाई 2012 को आरोपी दुकान पर पहुंचे और लूटपाट करने लगे। आस मोहम्मद ने विरोध किया तो हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दुकानदारों ने हमलावरों को घेर लिया। एक आरोपी भागने में कामयाब रहा, जबकि दो मौके पर पकड़े गए थे।
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वादी रियाजुद्दीन ने कुटबा गांव के आरोपी इदरीश समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दो आरोपी किशोर होने के कारण उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। बृहस्पतिवार को प्रकरण की सुनवाई हुई। आरोपी इदरीश पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। धारा 394 में सात साल कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। आरोपी वारदात के बाद जिला कारागार में बंद है।
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