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सब्जी विक्रेता के दो हत्यारो को उम्रकैद
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सब्जी विक्रेता के दो हत्यारों को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर। नई मंडी क्षेत्र की बचन सिंह कॉलोनी में 19 साल पहले हुई सब्जी विक्रेता दरियाव सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने दो हत्यारों राजू और बिट्टू उर्फ प्रवीण को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। बुधवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की बचन सिंह कॉलोनी निवासी सब्जी विक्रेता दरियाव सिंह ने तीन लोगों, राजू, बिट्टू उर्फ प्रवीण और वीरेंद्र से एक हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। 19 साल पहले 12 दिसंबर वर्ष 2002 को तीनों आरोपी दरियाव सिंह से रुपये वसूलने उसके घर पहुंचे थे, जहां उसने ब्याज के चार सौ रुपये देते हुए मूल एक हजार रुपये चुकाने के लिए कुछ समय मांगा। इसे लेकर आरोपियों ने दरियाव सिंह से गाली-गलौज कर दी और देर रात दोबारा उसके घर पहुंच गए। वहां राजू ने तमंचे से दरियाव सिंह को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी रामदुलारी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-14 संदीप गुप्ता के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी वीरेंद्र वर्मा की मौत हो गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित त्यागी ने बताया कि राजू, निवासी अंकित विहार और बिट्टू उर्फ प्रवीण, निवासी हरिनगर के खिलाफ पुख्ता गवाह व सुबूत न्यायालय में पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायाधीश गुप्ता ने बुधवार को दोनों आरोपियों को हत्या में दोषी करार दिया था। बृहस्पतिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों को सब्जी विक्रेता की हत्या में आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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मुजफ्फरनगर। नई मंडी क्षेत्र की बचन सिंह कॉलोनी में 19 साल पहले हुई सब्जी विक्रेता दरियाव सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने दो हत्यारों राजू और बिट्टू उर्फ प्रवीण को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। बुधवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की बचन सिंह कॉलोनी निवासी सब्जी विक्रेता दरियाव सिंह ने तीन लोगों, राजू, बिट्टू उर्फ प्रवीण और वीरेंद्र से एक हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। 19 साल पहले 12 दिसंबर वर्ष 2002 को तीनों आरोपी दरियाव सिंह से रुपये वसूलने उसके घर पहुंचे थे, जहां उसने ब्याज के चार सौ रुपये देते हुए मूल एक हजार रुपये चुकाने के लिए कुछ समय मांगा। इसे लेकर आरोपियों ने दरियाव सिंह से गाली-गलौज कर दी और देर रात दोबारा उसके घर पहुंच गए। वहां राजू ने तमंचे से दरियाव सिंह को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी रामदुलारी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया था।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-14 संदीप गुप्ता के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी वीरेंद्र वर्मा की मौत हो गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित त्यागी ने बताया कि राजू, निवासी अंकित विहार और बिट्टू उर्फ प्रवीण, निवासी हरिनगर के खिलाफ पुख्ता गवाह व सुबूत न्यायालय में पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायाधीश गुप्ता ने बुधवार को दोनों आरोपियों को हत्या में दोषी करार दिया था। बृहस्पतिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों को सब्जी विक्रेता की हत्या में आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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