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हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
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मुजफ्फरनगर। शामली जिले के चूनसा में अनैतिक संबंधों को लेकर अंजाम दी गई हत्या में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-पांच बाबूराम ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी फौजदारी अरुण शर्मा और सत्येंद्र सिंह ने बताया कि भौराकलां क्षेत्र के चूनसा गांव में युवक गौरव की 26 सितंबर 2013 को घर से बुलाकर हत्या कर दी गई थी। घर से बुलाकर हत्या कर लाश को नहर में डाल दिया गया था। मृतक के भाई अंकित ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस जांच में गांव के ही संजीव उर्फ संजू पुत्र राजवीर का नाम प्रकाश में आया था। मृतक के अभियुक्त की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध थे, इसी रंजिश में यह वारदात अंजाम दी गई थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट नंबर-पांच गैंगेस्टर कोर्ट बाबूराम ने की। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह अदालत में पेश किए।
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एडीजीसी फौजदारी अरुण शर्मा और सत्येंद्र सिंह ने बताया कि भौराकलां क्षेत्र के चूनसा गांव में युवक गौरव की 26 सितंबर 2013 को घर से बुलाकर हत्या कर दी गई थी। घर से बुलाकर हत्या कर लाश को नहर में डाल दिया गया था। मृतक के भाई अंकित ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस जांच में गांव के ही संजीव उर्फ संजू पुत्र राजवीर का नाम प्रकाश में आया था। मृतक के अभियुक्त की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध थे, इसी रंजिश में यह वारदात अंजाम दी गई थी।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट नंबर-पांच गैंगेस्टर कोर्ट बाबूराम ने की। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह अदालत में पेश किए।
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