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Muzaffarnagar News: एकतरफा प्यार में युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के बहुपुरा में छह साल पहले एकतरफा प्यार में युवती की पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने के दोषी अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया। शुकतीर्थ के मजरा बहुपुरा निवासी तेजपाल 22 अप्रैल 2019 को अपनी बेटी स्वीटी के साथ खेत से लौट रहा था। इसी दौरान पिस्टल लेकर पहुंचे गांव के ही अमित ने स्वीटी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को 23 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ 17 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की गई थी। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 में हुई।
हत्या में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, आयुध अधिनियम में दो वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के बहुपुरा में छह साल पहले एकतरफा प्यार में युवती की पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने के दोषी अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया। शुकतीर्थ के मजरा बहुपुरा निवासी तेजपाल 22 अप्रैल 2019 को अपनी बेटी स्वीटी के साथ खेत से लौट रहा था। इसी दौरान पिस्टल लेकर पहुंचे गांव के ही अमित ने स्वीटी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को 23 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ 17 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की गई थी। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 में हुई।
हत्या में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, आयुध अधिनियम में दो वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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