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Muzaffarnagar News: पांच साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 27 Jun 2023 09:39 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jun 2023 09:39 PM IST
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Life imprisonment for raping five-year-old niece
- शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र का 2016 का मामला
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अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। शामली के कांधला थाना क्षेत्र में पांच साल की भतीजी से दुष्कर्म के दोषी चाचा को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 मार्च 2016 को पांच साल की मासूम खेल रही थी। इसी दौरान उसका रिश्ते का चाचा पहुंचा और उसे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। परिवार की महिलाएं मौके पर पहुंच गई, लेकिन आरोपी मौके से भाग गया। पीडि़त पक्ष के आरोपी सुमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।
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प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में सात गवाह पेश किए। दोषी को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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