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Muzaffarnagar News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
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मुजफ्फरनगर। शामली में छह साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि दो सितंबर 2017 को किशोरी शामली कोतवाली क्षेत्र में अपनी माता की तलाश में गई थी। इस दौरान युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर आरोपी अपने साथ ले गया। परिजनों ने तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। प्रकरण के दोषी बिलाल उर्फ रेहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में शादाब व नासिक को दोषमुक्त करार दिया गया।
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विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि दो सितंबर 2017 को किशोरी शामली कोतवाली क्षेत्र में अपनी माता की तलाश में गई थी। इस दौरान युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर आरोपी अपने साथ ले गया। परिजनों ने तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। प्रकरण के दोषी बिलाल उर्फ रेहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में शादाब व नासिक को दोषमुक्त करार दिया गया।
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