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जेई के रिलीव आदेश पर शासन की रोक

Mon, 06 Jul 2020 11:18 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jul 2020 11:18 PM IST
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JE's release order ruled
जेई के रिलीव आदेश पर शासन की रोक
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मुजफ्फरनगर। शासन ने नगर पालिका के जेई (निर्माण) मूलचंद के रिलीव आदेश पर रोक लगा दी है।
27 जून को हुई नगर पालिका बोर्ड की बैठक में निर्माण विभाग के जेई मूलचंद को रिलीव करने का प्रस्ताव पास किया गया था। चेयरपर्सन ने बैठक में ही जेई को कार्यमुक्त करने की घोषणा कर दी थी तथा 30 जून को इसका आदेश जारी कर दिया। नगर निकाय की निदेशक डा. काजल ने चेयरपर्सन के इस आदेश को गलत बताते हुए मूलचंद को कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार केंद्रीयत सेवा के किसी अधिकारी को एक पालिका से दूसरी पालिका में स्थानांतरित कर सकती है। नगर पालिका बोर्ड दो तिहाई बहुमत से केंद्रीयत सेवा के अधिकारी के स्थानांतरण का निवेदन कर सकता है। नियमावली में स्पष्ट है कि यदि केंद्रीय सेवा के कार्मिक को कार्यमुक्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार की शक्तियों को अतिक्रमित कर पारित किया गया है तो वह विधि विरुद्ध माना जाएगा। इसलिए चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने जेई को नियम विरुद्ध कार्यमुक्त किया है। निदेशक ने ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी जेई मूलचंद को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने के आदेश दिए हैं।
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