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100 लोगों को रोजगार देने पर औद्योगिक इकाई को कई छूट

Wed, 05 Feb 2020 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 05 Feb 2020 12:00 AM IST
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Industrial unit gets many discounts on employing 100 people
100 लोगों को रोजगार देने पर औद्योगिक इकाई को कई छूट
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मुजफ्फरनगर। जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उद्यमियों को कई प्रकार की छूट का एलान किया है। उद्योग के लिए भूखंड की रजिस्ट्री पर 50 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी। एक सौ अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने पर 50 प्रतिशत की दर से ईपीएफ में छूट मिलेगी।

जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त परमहंस मौर्य ने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिले में कई योजनाएं चलाई है। उद्योग लगाने की शुरूआत से ही छूट दी गई है। भूखंड खरीदने में स्टांप शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट है। 100 से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने पर औद्योगिक इकाईयों को नियोक्ता के अंशों के 50 प्रतिशत की दर से ईपीएफ की छूट दी जाएगी। जीएसटी के तहत राज्य के अंश की सीमा तक जमा कराई गई धनराशि के बराबर प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसमें लघु उद्योग को पांच वर्ष तक 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति होगी। मध्यम उद्योग को पांच वर्ष तक 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मौर्य ने बताया कि उत्पाद के निर्यात होने पर अलग से छूट की व्यवस्था है।
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