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पूर्व प्रधान समेत चार दोषी करार

Fri, 29 Nov 2019 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2019 12:15 AM IST
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Four convicted including former head in murder
हत्या में पूर्व प्रधान समेत चार दोषी करार
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मुजफ्फरनगर। विशेष न्यायालय एसएसटी एक्ट के न्यायाधीश ने कांन्हाहेड़ी के सुरेंद्र हत्याकांड में पूर्व प्रधान समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को जेल भेज दिया गया है। सजा 30 नवंबर को सुनाई जाएगी। रंजिश में 17 साल पहले यह हत्या हुई थी।

थाना तितावी पर क्षेत्र के गांव मुकंदपुर निवासी सोमपाल सिंह ने 25 सितंबर 2002 को सूचना दी थी कि पूरन के गन्ने के खेत में एक अज्ञात लाश पड़ी है, जिसको पुलिस ने पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक की पहचान चरथावल क्षेत्र के गांव कान्हाहेड़ी निवासी सुरेंद्र उर्फ बॉबी के रूप में परिजनों ने की थी। मृतक के पिता रेशम ने अपने गांव के ही कल्लू प्रधान, अलीहसन , नूरहसन व ईश्वर के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट तितावी थाने पर दर्ज कराया था। सन 2001 में कल्लू प्रधान के चाचा शमशेर की हत्या में सुरेंद्र उर्फ बोबी मुलजिम था। उसका मुकदमा अदालत में चल रहा था। 24 सितंबर 2002 को चारों अभियुक्त फैसले की बात कह कर सुरेंद्र व उसके चाचा जोगेंद्र व हुकम सिंह के साथ अदालत आए थे। फैसले की बात के बाद जोगेंद्र व हुकम सिंह रिश्तेदारी में चले गए। सुरेंद्र को चारों अभियुक्त गांव में ले जाने को कह कर लेकर चले गए। मगर, सुरेंद्र गांव में नहीं पहुंचा। इन चारों अभियुक्तों ने उसकी गोली मार कर हत्या करके उसके शव को थाना तितावी क्षेत्र के गांव मुकंदपुर के जंगल में फेंक दिया। इस मुकदमे की सुनवाई जनपद के विशेष जज पंकज कुमार अग्रवाल के विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अंजुम खान ने कोर्ट में छह गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त कल्लू पूर्व प्रधान, अलीहसन, नूरहसन व ईश्वर निवासी ग्राम कान्हाहेडी को धारा 302/201 के तहत सुरेंद्र की हत्या करने का दोषी करार देते हुए जेल भेजा है। सजा 30 नवंबर को सुनाई जाएगी।
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