फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Four accused, including the husband, acquitted in dowry harassment case.

Muzaffarnagar News: दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत चार आरोपी दोषमुक्त

Thu, 10 Sep 2026 11:52 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Four accused, including the husband, acquitted in dowry harassment case.
मुजफ्फरनगर। घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने के मामले में पति समेत चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। । अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाया। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला जनकपुरी निवासी नताशा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना था कि उसकी शादी 10 अक्तूबर 2023 को देवबंद के तल्हेड़ी निवासी लाखन के साथ संपन्न हुई थी। आरोप लगाया गया कि मांग पूरी न होने पर यातनाएं दी गईं। आरोप था कि उसके पति ने गले की चुनरी से उसका गला घोंटकर उसे जान से मारने की कोशिश की। पति पर दूसरी शादी रचाने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने लाखन समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत में वादी और अन्य गवाह पक्षद्रोही हो गए। साक्ष्य के अभाव में पति लाखन और अन्य चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed