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पूर्व सांसद और विधायक कोर्ट में हुए पेश
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मुजफ्फरनगर में कोर्ट में पेशी के बाद आते पूर्व विधायक नूरसलीम राना। संवाद।
- फोटो : MUZAFFARNAGAR
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अदालत में पूर्व सांसद कादिर राना सहित आठ आरोपी हुए पेश
मुजफ्फरनगर। आठ साल पहले कवाल कांड को लेकर खालापार के शहीद चौक पर हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक नूरसलीम राना, मौलाना जमील अहमद सहित आठ आरोपी एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने पर बहस हुई, कोर्ट ने बहस को जारी करते हुए आरोप तय करने के लिए 13 सितंबर की तारीख लगाई है।
आठ साल पहले 27 अगस्त 2013 में कवाल कांड हुआ था, जिसको लेकर 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर एक वर्ग के लोगों ने सभा की थी। सभा में भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोप का मुकदमा पुलिस की ओर से शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था। बसपा के पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक चरथावल नूरसलीम राना, मीरापुर के पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व कांग्रेस सांसद व पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां, उनके पुत्र सलमान सईद, एडवोकेट असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ था।
इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-4 की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। मुकदमे में बृहस्पतिवार को आरोप तय पर बहस की तारीख थी। पूर्व सांसद सईदुज्जमां और उनके पुत्र सलमान सईद कोर्ट में नहीं आए। बाकी सभी आठ आरोपी कोर्ट में पेश हुए। एडवोकेट असद जमां ने अपनी बहस स्वयं की, जबकि पूर्व विधायक नूरसलीम राना पर चार्ज पर उनके अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी ने बहस की। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने चार्ज पर बहस को जारी रखते हुए 13 सितंबर की तारीख लगाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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मुजफ्फरनगर। आठ साल पहले कवाल कांड को लेकर खालापार के शहीद चौक पर हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक नूरसलीम राना, मौलाना जमील अहमद सहित आठ आरोपी एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने पर बहस हुई, कोर्ट ने बहस को जारी करते हुए आरोप तय करने के लिए 13 सितंबर की तारीख लगाई है।
आठ साल पहले 27 अगस्त 2013 में कवाल कांड हुआ था, जिसको लेकर 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर एक वर्ग के लोगों ने सभा की थी। सभा में भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोप का मुकदमा पुलिस की ओर से शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था। बसपा के पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक चरथावल नूरसलीम राना, मीरापुर के पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व कांग्रेस सांसद व पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां, उनके पुत्र सलमान सईद, एडवोकेट असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ था।
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इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-4 की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। मुकदमे में बृहस्पतिवार को आरोप तय पर बहस की तारीख थी। पूर्व सांसद सईदुज्जमां और उनके पुत्र सलमान सईद कोर्ट में नहीं आए। बाकी सभी आठ आरोपी कोर्ट में पेश हुए। एडवोकेट असद जमां ने अपनी बहस स्वयं की, जबकि पूर्व विधायक नूरसलीम राना पर चार्ज पर उनके अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी ने बहस की। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने चार्ज पर बहस को जारी रखते हुए 13 सितंबर की तारीख लगाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पेश होने के आदेश दिए हैं।

मुजफ्फरनगर में कोर्ट में पेशी के बाद आते पूर्व सांसद कादिर राना।- फोटो : MUZAFFARNAGAR
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